कृषक उद्यमी योजना: प्रदेश सरकार ने किसानों के फायदे के लिए एक नई योजना को शुरू किया है। इस योजना का नाम कृषक उद्यमी योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 50000 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।
आप भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं क्या है इस योजना का उद्देश्य और कौन-कौन कर सकता है आवेदन।
क्या है मध्य प्रदेश सरकार की कृषक उद्यमी योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य किसानों के परिवार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत किसान परिवार के बेटे और बेटियां खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इस योजना के तहत आवेदक को 50000 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन से उम्मीदवार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
इस योजना के तहत उम्मीदवार को केवल लोन ही नहीं बल्कि 15% की सब्सिडी भी दी जाती है। विकलांग और अल्पसंख्यक लोगों को इस योजना के तहत 30% तक की सब्सिडी दी जाती है।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इन जरूरी दस्तावेज में आधार कार्ड ,पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर शामिल है।
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कैसे कर सकते हैं आवेदन
अगर आप भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां होम पेज पर मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके स्क्रीन पर इस योजना से संबंधित आवेदन फार्म खुलेगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म पर जमा करवाना होगा।
अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको किसान कल्याण विभाग या जिला व्यापार उद्योग केंद्र पर जाना होगा।
यहां आपको आवेदन फार्म को भरकर जमा करवाना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी को भी आवेदन फार्म के साथ जमा करवाना होगा।