Mukhymantri Matrutva Sahayata Yojana: सरकार ने शुरू की योजना, इन महिलाओं को मिलेगी 11000 की आर्थिक सहायता!

Mukhymantri Matrutva Sahayata Yojana: हरियाणा सरकार ने लोगों के फायदे के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई हैं ।खास तौर पर महिलाओं के फायदे के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ योजनाओं को शुरू किया है। इस साल हरियाणा सरकार ने महिलाओं के फायदे के लिए एक और योजना को शुरू किया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना है।

इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। हरियाणा में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण अपना और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती हैं। ऐसे में महिला और बच्चा ज्यादातर बीमार रहता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। आईए जानते हैं कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ।

हरियाणा में शुरू हुई मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के फायदे के लिए इस योजना को शुरू किया था। यह योजना गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तर्ज पर शुरू की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकार की तरफ से 5,000 की धनराशि दी जाती है।

जिन महिलाओं ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत आवेदन किया है वहीं महिला इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। इन दोनों योजना के तहत आवेदन करने के बाद महिलाओं को कुल 11000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए हरियाणा सरकार ने 25 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया है।

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क्या है इस योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को उचित पोषण उपलब्ध करवाना है ।बहुत बार आर्थिक सहायता न मिलने के कारण गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। वहीं कई बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए यह योजना चलाई गई है।

इस योजना के तहत महिला को 5000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह ₹5000 महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं ।इस योजना के तहत केवल बेटे को जन्म देने वाली महिला ही आवेदन कर सकती है ।जिस महिला को दूसरी संतान बेटा है वह इस योजना का लाभ उठा सकती है।

इस योजना से राज्य में लड़की लड़के के लिंग अनुपात को सही करने और महिला को उचित पोषण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनके बेटे का जन्म 8 मार्च 2022 के बाद हुआ है।

कौन-कौन महिला कर सकती है आवेदन

केवल हरियाणा की मूल निवासी महिला ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है।

मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिला इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

जो महिला 40% या पूर्ण रूप से दिव्यांग है वह इस योजना का लाभ उठा सकती है।

बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं ।

जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 80000 या इससे कम है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं ।

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किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत और कैसे करें आवेदन

सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला को आधार कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, इमेल आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इस योजना के तहत महिलाएं सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।

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