Haryana Labour Bimari Treatment Yojana: गरीब लोगों को इलाज के लिए 1 लाख रूपये की मिलेगी आर्थिक सहायता!

Haryana Labour Bimari Treatment Yojana: हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी के इलाज की सहायता के लिए एक योजना को शुरू किया है। इस योजना का नाम हरियाणा श्रमिक बीमारी ट्रीटमेंट योजना है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवार के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

अगर पंजीकृत श्रमिक परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई घातक बीमारी जैसे कैंसर, टीवी, ऐडस हो जाता है तो उसके इलाज के लिए सरकार उसे एक लाख की आर्थिक सहायता देगी। आईए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आवेदन और किन किन दरवाज़ों की होगी जरूरत।

क्या है हरियाणा लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना

भारत में एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो श्रमिक क्षेत्र से संबंधित है। श्रमिक परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ।काफी बार श्रमिक परिवार के लोग आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण घातक बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा लेबर बीमारी ट्रीटमेंट योजना को शुरू किया है।

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी घातक बीमारी के इलाज के लिए एक लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार को इलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल जमा करवाना होगा ।साथ ही सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र भी देना होगा।

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किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कुछ जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाना होगा।

इन जरूरी दस्तावेजों में पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड, प्रमाणित कार्य अनुभव दस्तावेज़, निवास का प्रमाण, राशन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उम्र का सबूत, परिवार पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो,) कार्यकर्ता वेतन पर्ची (पिछले महीने की), कर्मचारी प्रमाणपत्र, डॉक्टर की पर्ची, सरकारी हस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, ईलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल शामिल है।

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कैसे कर सकते हैं आवेदन

अगर आप भी हरियाणा के श्रमिक विभाग से संबंध रखते हैं और हरियाणा द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप दी गई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आपको सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.hrylabour.gov.in पर जाना होगा।

यहां बिल्डिंग एंड आर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको दिए गए आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा ।

अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करना होगा।

अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो सरकार की तरफ से आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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