UP Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य में उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत गरीब वर्ग के माता-पिता को अपनी बेटी का विवाह करने के लिए सरकार के द्वारा 51000 की राशि आर्थिक अनुदान के तौर पर दी जाएगी।
इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको उत्तर प्रदेश से सामूहिक विवाह योजना के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे चलिए जानते हैं-
यूपी सामूहिक विवाह योजना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले माता-पिता जिनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वह अपने बेटी का विवाह करवाने में असमर्थ है ऐसे में उनका योजना के द्वारा 51000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उन पैसों से वह अपनी बेटी का विवाह करवा सके इसके अलावा इस योजना का लाभ तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए दिया जाएगा।
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यूपी सामूहिक विवाह योजना में कितना पैसा मिलता है
इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल रु० 51,000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-
जिसमें से रु० 35,000.00 कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किए जाते हैं|
रु० 10,000.00 के वैवाहिक उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है।
रु० 6,000.00 विवाह के समारोहपूर्वक आयोजन जैसे- बिजली, पानी, पण्डाल, भोजन आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं|
आवेदन हेतु योग्यता
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की योग्यता निर्धारित की गई है इसके विषय में नीचे विवरण देंगे
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
कन्या की उम्र न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए
कन्या का विवाह जिस लड़के से हो रहा है उसकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन उनको योजना का लाभ दिया जाएगा
उत्तर प्रदेश से सामूहिक विवाह योजना का लाभ विधवा तलाकशुदा और परित्याग महिलाएं ले सकती है l
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आवेदन हेतु डॉक्यूमेंट
- कन्या का आधार कार्ड
- कन्या का आय प्रमाण पत्र
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- कन्या का जाति प्रमाण पत्र
- वर पक्ष का जाति प्रमाण पत्र
- वर का आयु प्रमाण पत्र
- कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज
- कन्या का बैंक खाता विवरण
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- कन्या के अभिभावकों का आधार कार्ड
- वैध मोबाइल नंबर
- वर-वधु का पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी सामूहिक विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कीआधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर जाना है।
अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा जहां पर आपको आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
अब आप यहां पर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आधार नंबर का विवरण डालेंगे
आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे खाली बॉक्स में डालकर वेरीफाई करना होगा
आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा जहां पर पूछे गए जानकारी का विवरण दर्ज करना है।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और “SUBMIT”बटन पर क्लिक करें।