Mukhymantri Sahara Yojana: सरकार ने लोगों की सहायता के लिए एक योजना को शुरू किया है, जिसका नाम हिमाचल सहारा योजना है। इस योजना के तहत पहले 8 गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी।
लेकिन अब 12 बीमारियों से पीड़ित लोगों को सहायता दी जाएगी यानी अब इस योजना के तहत चार और गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। अगर आप भी हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कौन-कौन सी बीमारी से पीड़ित लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हिमाचल सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री सहारा योजना
हिमाचल सरकार ने इस योजना को 2021 में शुरू किया था। उस दौरान इस योजना के तहत आवेदन करने वाले बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए हर महीना ₹3000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी। शुरुआत में इस योजना के तहत 8 गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग आवेदन कर सकते थे।
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इन बीमारियों में कैंसर, पार्किंसन, पैरालिसिस के कारण बेड रीडन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, रिनल फेलियर व स्थायी अपंगता से पीड़ित लोग शामिल थे। अभी तक इस योजना के तहत 16117 गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता दी गई है। पीड़ित लोगों के खाते में कुल 64 लाख 39000 जमा किए गए हैं।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत केवल हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी आवेदन कर सकता है।
पीड़ित के परिवार की सालाना आय चार लाख रुपए से कम होनी जरूरी है।
जो लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
अगर कोई बीमार व्यक्ति पहले से ही पेंशन का लाभ ले रहा है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
इस योजना के तहत कोई आयु सीमा निश्चित नहीं दी गई है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
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कैसे कर सकते हैं आवेदन
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sahara.hpsbys.in/Home/Default पर जाना होगा।
यहां आपको आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा।
आप अपने आसपास के खंड विकास कार्यालय या पंचायत में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।