Ration Card Split Online: राशन कार्ड लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। बहुत से परिवारों में संयुक्त परिवार राशन कार्ड बना हुआ है। अगर आप भी संयुक्त परिवार राशन कार्ड में से अपने परिवार का अलग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि कैसे आप संयुक्त परिवार राशन कार्ड से अपने परिवार का अलग राशन कार्ड बनवा सकते हैं। आईए जानते हैं क्या होगी अलग से राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया।
क्या है राशन कार्ड स्प्लिट ऑनलाइन का उद्देश्य
बहुत से परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार में रहते है और जिनका एक ही राशन कार्ड बना हुआ है। लेकिन कई परिवार बाद में अलग हो जाते हैं और उन्हें अलग राशन कार्ड बनवाने की जरूरत होती है। अगर आप भी अपना खुद का राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
इसे भी पढ़ें: Aadhar Card: आधार कार्ड का इस्तेमाल गलत न हो, UIDAI ने जानकारी दी, लॉक ऐसे लगाए!
आप सब की जानकारी के लिए बता दे कि बिहार सरकार ने लोगों की सहायता के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जहां पर उम्मीदवार अपने परिवार का राशन कार्ड अलग से बनवा सकते हैं।
कौन-कौन बनवा सकता है अपना अलग से राशन कार्ड
राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक के पास पहले से कोई व्यक्तिगत राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल बिहार का मूल निवासी उठा सकता है।
परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
अलग से राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इन जरूरी दस्तावेज में परिवार के मुखिया का आधार कार्ड, सभी सदस्यों का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, परिवार का संयुक्त फोटो शामिल है।
इसे भी पढ़ें: पर्सनल लोन न चुकाने पर क्या व्यक्ति को हो सकती है जेल, जानें क्या है नियम!
कैसे कर सकते हैं आवेदन
बिहार सरकार ने राशन कार्ड को अलग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया है। इसके लिए एक आधिकारिक वेबसाइट लांच की गई है जहां पर उम्मीदवार अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं।
इसके लिए उम्मीदवार को बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब एक आवेदन फार्म खुलेगा जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा।