Fasal Suraksha Yojana: हरियाणा सरकार फसल खराब होने पर किसानों को देगी मुआवजा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन!

Fasal Suraksha Yojana: भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां करोड़ों लोग खेती करके अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत बार प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को काफी नुकसान हो जाता है जिससे किसानों की आय में कमी आती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए काफी सारी योजनाएं शुरू की है।

आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के बारे में बताने वाले हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायक दी जाती है। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन और क्या होगी आवेदन प्रक्रिया।

हरियाणा में शुरू हुई हरियाणा फसल सुरक्षा योजना

हरियाणा सरकार ने 2016 में हरियाणा फसल सुरक्षा योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा लेने के लिए पहले किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना जरूरी है। किसान जिस भी फसल का बीमा करवाते हैं उनके खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है।

फसल खराब होने पर किसानों को 48 घंटे के अंदर इसकी सूचना बीमा कंपनी को देनी होती है। सूचना देने के बाद बीमा कंपनी द्वारा खराब फसलों का निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद ही किसानों को मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे की राशि सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

इसे भी पढ़ें: PM Kisan 19th Installment: केंद्र सरकार इस दिन करेगी किसानों की 19वीं किस्त जारी, डेट हुई कन्फर्म!

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत केवल हरियाणा के किसान ही आवेदन कर सकते हैं।

जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है वही किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के तहत छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होते हैं। इन जरूरी दस्तावेज में हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जमीन की जमाबंदी, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है।

इसे भी पढ़ें: Kisan Card Registration 2025 – किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, मिलेगें अनेकों फायदे!

कैसे कर सकते हैं आवेदन

अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आपको सबसे पहले हरियाणा फसल सुरक्षा योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।

यहां होम पेज पर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब आपको फसल बीमा करने के लिए लॉगिन करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलेगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।

अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करना होगा।

इसे भी पढ़ें: Farmer ID Registration: फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करें?पूरी प्रक्रिया जानें!

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment

Floating WhatsApp Button WhatsApp Icon