Ekal Mahila Swarojgar Yojana: उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना का नाम एकल महिला स्वरोजगार योजना है।
इस योजना के तहत महिलाओं को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए ₹100000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप भी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई इस नई योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन और किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत।
क्या है एकल महिला स्वरोजगार योजना
यह योजना केवल महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाएं अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकती हैं और अपने जीवन स्तर को सुधार सकती हैं।
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इस योजना के तहत महिलाओं को ₹100000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का 50% भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा वहीं शेष 50% भुगतान महिलाओं को खुद करना होगा। इस योजना के तहत 350000 महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 35 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
जिन महिलाओं का स्वयं का बैंक अकाउंट है वह इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
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कैसे कर सकते हैं आवेदन
एकल महिला स्वरोजगार योजना को केवल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अभी इस योजना को लॉन्च नहीं किया गया है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च करेगी जहां से महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
आधिकारिक वेबसाइट लांच होने के बाद ही महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए अभी महिलाओं को कुछ समय तक इंतजार करना होगा।