Haryana Deendayal Yojana: विकलांगता या फिर मृत्यु होने पर मिलेगी 5 लाख आर्थिक सहायता!

Haryana Deendayal Yojana: हरियाणा सरकार ने लोगों की सहायता के लिए काफी सारी योजनाएं चलाईं है। इन योजनाओं में से एक योजना हरियाणा दीनदयाल योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है।

आज हम आपको हरियाणा दीनदयाल योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं क्या है इस योजना का उद्देश्य और कौन-कौन कर सकता है आवेदन‌

क्या है हरियाणा दीनदयाल योजना

हरियाणा दीनदयाल योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर स्थाई विकलांगता पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस योजना के तहत परिवार के सदस्य के लिए केवल तभी आवेदन कर सकते हैं जब 6 वर्ष से ज्यादा या 60 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार के साथ कोई हादसा हुआ है। इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता उम्र के अनुसार अलग-अलग हैं।

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इस योजना के तहत 6 साल से 12 साल के उम्मीदवार की मृत्यु पर एक लाख रुपये, 12 साल से 18 साल की उम्मीदवार की मृत्यु पर ₹200000, 18 साल से 25 साल की उम्र के लिए ₹300000, 25 से 45 उम्र के उम्मीदवार को ₹500000 और 45 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए ₹300000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दी जाने वाली ₹200000 की राशि भी शामिल है।

किसको मिलेगी यह राशि

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हरियाणा दीनदयाल योजना के तहत परिवार के मुखिया को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता सीधे मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।

वही स्थाई विकलांगता के समय आर्थिक सहायता विकलांग व्यक्ति को दी जाएगी। परिवार के मुखिया की मृत्यु के समय परिवार के सबसे बड़े सदस्य को जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है उसे इस राशि का लाभ दिया जाएगा।

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत केवल हरियाणा का मूल निवासी आवेदन कर सकता है।

परिवार की सालाना आय एक लाख 80 हजार से कम होनी जरूरी है।

लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी जरूरी है।

आवेदक के पास परिवार आईडी नंबर होना जरूरी है।

इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता पर ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हरियाणा दीनदयाल योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परिवार पहचान पत्र आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता से संबंधित दस्तावेज, FIR की कॉपी शामिल है। इस योजना के तहत केवल तभी आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर उम्मीदवार की मृत्यु या विकलांगता किसी आवारा पशु या कुत्ते के काटने से हुई है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा दीनदयाल योजना के तहत लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को विकलांगता या मृत्यु होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आवेदन करना होगा। इसके लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां दीनदयाल योजना से जुड़े आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा।

सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

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