Happy Card Status Check: हरियाणा सरकार ने लोगों के फायदे के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में से एक योजना अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है। इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है ।इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को हरियाणा रोडवेज परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी ।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार की तरफ से एक हैप्पी कार्ड दिया जाएगा जिसे दिखाकर उम्मीदवार हरियाणा रोडवेज परिवहन में 1 साल में हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आईए जानते हैं कौन-कौन बनवा सकता है हैप्पी कार्ड और क्या होनी चाहिए पात्रता।
क्या है हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना
हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसका लाभ अंत्योदय परिवार के लोगों को दिया जाता है। इस योजना के तहत एक लाख से कम आय वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार की तरफ से एक हैप्पी कार्ड दिया जाता है जिसे दिखाकर उम्मीदवार हरियाणा रोडवेज बस में हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकता है। यह हैप्पी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड है ।हरियाणा में 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार इस योजना पर लगभग ₹600 करोड रुपए खर्च करेगी ।
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कौन-कौन कर सकता है आवेदन
- सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत केवल अंत्योदय परिवार के सदस्य ही आवेदन कर सकते हैं ।
- उम्मीदवार को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है ।
- जिन परिवार की सालाना आय एक लाख रुपए से कम है वही लोग आवेदन कर सकते हैं ।
- उम्मीदवार की पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड होनी चाहिए ।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए उम्मीदवार को अपना आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र ,आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ,पासपोर्ट साइज फोटो ,हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र जैसे सभी जरूरी दस्तावेज को जमा करवाना होगा ।इसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यहां अप्लाई हैप्पी कार्ड विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपको परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा ।
- इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे दर्ज करना होगा ।
- ओटीपी वेरीफाई करने के बाद सदस्यों की जानकारी देनी होगी ।
- जिस भी सदस्य का हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते हैं उसके नाम का चयन करके क्लिक टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- यह सब करने के बाद मोबाइल नंबर ,आधार कार्ड नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करना होगा।
- आवेदन फार्म जमा करने के 15 दिन के बाद अपने नजदीकी रोडवेज विभाग में जाकर आप अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं ।
अगर आपका हैप्पी कार्ड 20 से 25 दिन में प्राप्त नहीं होता है तो आप ऑनलाइन मिली रिसिप्ट की जानकारी के आधार पर टोल फ्री नंबर 1800-210-9970 पर फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
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कैसे चेक करें अपना स्टेटस
अगर आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं और आप हैप्पी कार्ड स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां होम पेज पर यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करके Login करना होगा। अब आपको अपडेट एंड स्टेटस चेक विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपको मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा और चेक स्टेटस लिंक पर क्लिक करना होगा ।आपके सामने हैप्पी कार्ड का मौजूदा स्टेटस आ जाएगा यहां आप चेक कर सकते हैं आपका कार्ड अभी बना है या नहीं।