Dayalu Yojana Haryana Status Check: अंत्योदय परिवार के लोगों को मिलेगी आर्थिक सहायता, जानें कैसे चेक कर सकते हैं स्टेटस!

Dayalu Yojana Haryana Status Check: हरियाणा सरकार ने लोगों की सहायता के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में से एक योजना दयालु योजना है। इस योजना के तहत केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार के किसी भी सदस्य की किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है या किसी एक्सीडेंट में व्यक्ति दिव्यांग हो गया है।

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को एक लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह आर्थिक सहायता उम्र के हिसाब से अलग-अलग होती है। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई दयालु योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन और क्या है इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य।

क्या है हरियाणा सरकार की दयालु योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवार के लोगों की आर्थिक सहायता करना है। यह योजना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई थी।

हरियाणा में इस योजना को 16 मार्च 2023 के दिन शुरू किया गया था। इस योजना के तहत उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उम्र के हिसाब से अलग-अलग आर्थिक सहायता दी जाती है।

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किस आयु वर्ग के उम्मीदवार को कितनी मिलती है आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत अगर परिवार का कोई भी सदस्य किसी एक्सीडेंट में दिव्यांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है।

परिवार के सदस्य की उम्र अगर 5 से 12 वर्ष है तो उसे 1 लाख, 13 से 18 वर्ष है तो 2 लाख, 19 से 25 वर्ष के लिए 3 लाख, 26 से 40 वर्ष 5 लाख, 41 से 60 वर्ष के उम्मीदवार के लिए ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी परिवार की सालाना आय एक लाख 80 हजार से कम है।

परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 3 महीने के अंदर आवेदन करना जरूरी है।

आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

इस योजना के तहत केवल 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्मीदवार के लिए ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।

किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई दयालु योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को आधार कार्ड, मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यंका का प्रमाण पत्र शामिल है।

इस योजना के तहत आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता विकलांग व्यक्ति को दी जाएगी। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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कैसे कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां फैमिली आईडी नंबर को दर्ज करना होगा और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को वेरीफाई करना होगा।

अब आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा।

कैसे चेक कर सकते हैं स्टेटस

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने वाली उम्मीदवार अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां स्टेटस चेक विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी।

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