Haryana Dayalu Yojana क्या है हरियाणा दयालु योजना, कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

Haryana Dayalu Yojana: अंत्योदय परिवार के सदस्यों की आर्थिक सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने काफी सारी योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं में से एक योजना हरियाणा दयालु योजना है ।

इस योजना को नवंबर 2023 में शुरू किया गया था ।इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से एक लाख से 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है । आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं ।आईए जानते हैं क्या है यह योजना और कैसे कर सकते हैं आवेदन।

हरियाणा में शुरू हुई हरियाणा दयालु योजना

हरियाणा सरकार ने यह योजना अंत्योदय परिवार के लिए शुरू की है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना से मौत होने पर सरकार की तरफ से मुआवजा राशि दी जाएगी।

अगर किसी भी व्यक्ति की मौत बेसहारा आवारा जानवर की टक्कर से, सांप के काटने से, कुत्ते के काटने से होती है तो उसे सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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इतना ही नहीं जो व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण 70% से अधिक विकलांग हो जाता है उसे भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। जीरो से 12 वर्ष के बीच के व्यक्ति को ₹1 लाख ,12 से 18 वर्ष के व्यक्ति को ₹200000, 18 से 25 वर्ष के व्यक्ति को ₹300000, 25 से 40 वर्ष के व्यक्ति को 5 लाख रुपये, 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

कौन-कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के मूल निवासी को दिया जाएगा । 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर विकलांग हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद आर्थिक सहायता के लिए परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है।

इस योजना के तहत केवल आवारा पशु ,कुत्ते के काटने या फिर किसी प्रकार के जीव जंतु से होने वाली मौत या स्थाई विकलांगता की स्थिति में ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर्ता के पास परिवार के सदस्य की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवारा पशु जानवर कुत्ते के काटने से होने वाली दुर्घटना की स्थिति में FIR की कॉपी जमा करवाना जरूरी है।

विकलांगता की स्थिति में परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी किया होना जरूरी है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार में सबसे बड़े सदस्य का बैंक खाता होना जरूरी है ।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

अगर आप भी अंत्योदय परिवार से हैं और आपके परिवार में किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है तो आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ।आवेदन करने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा की दुर्घटना तिथि से 3 महीने के अंदर अंदर ही आप आवेदन कर सकते हैं।

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