Transport Voucher Yojana: स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी हर साल ₹5400 आर्थिक सहायता, अभी करें आवेदन!

Transport Voucher Yojana: सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई योजना शुरू किया है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है जिनके घर स्कूल से काफी दूर है।

बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बहुत बार विद्यार्थियों को कोई वाहन न मिलने पर पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को शुरू किया है।

आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं क्या है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना और कैसे कर सकते हैं इस योजना के तहत आवेदन।

सरकार ने शुरू की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

भारत सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी और नवमी और दसवीं कक्षा की बालिकाएं आवेदन कर सकती हैं।

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इस योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को घर की दूरी के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को जिनकी घर की दूरी स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है उन्हें उपस्थित दिवस₹10 दिए जाते हैं।

वही कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को जिनके घर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है उन्हें ₹15 दिए जाते हैं। कक्षा 9 और 10 की छात्राओं को जिनका घर स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है उन्हें ₹20 दिए जाते हैं।

सालाना कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता

इस योजना के तहत 1 से 8 कक्षा की विद्यार्थियों को 1 साल में अधिकतम ₹3000, कक्षा नवमी और दसवीं की छात्राओं को अधिकतम 5400 की राशि दी जाती है। यह ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है।

इस योजना के तहत 11वीं और 12वीं की बालिकाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने नवमी से 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए एक साइकिल योजना भी शुरू की है जिसके तहत आवेदन करने वाली बालिकाओं को सरकार की तरफ से साइकिल दी जाती है।

जो बालिकाएं साइकिल योजना का लाभ उठाती हैं उन्हें वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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कैसे कर सकते हैं आवेदन

सरकार द्वारा शुरू की गई ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत आवेदन करने के लिए संस्थान प्रधान द्वारा अभिभावकों से आवेदन पत्र भरवा जाएंगे।

इसके बाद एसडीएमसी अनुमोदन के बाद प्रमाणीकरण किया जाएगा।

पात्र बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा

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