Pran vayu Devta Yojana: हरियाणा सरकार केवल इंसानों के इंश्योरेंस के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ों के इंश्योरेंस के लिए भी कुछ योजनाएं चला रही है। आप सबको बता दे की हरियाणा सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए एक नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम प्राण वायु देवता योजना है।
इस योजना के तहत आप अपने पेड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार की तरफ से ₹2500 की पेंशन राशि दी जाती है। यह राशि केयरटेकर के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन और क्या है प्राण वायु देवता योजना का उद्देश्य।
क्या है प्राण वायु देवता योजना
हरियाणा सरकार ने पर्यावरण पॉल्यूशन को कम करने के लिए और पेड़ों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्राण वायु देवता योजना को शुरू किया है। इससे पहले भी हरियाणा में पेड़ों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी तरह के कानून बनाए हैं।
हरियाणा सरकार ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए पेंशन योजना शुरू की है जिसका नाम प्राण वायु देवता योजना है। इस योजना की घोषणा सरकार द्वारा 2021 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना है।
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अगर आपके घर में या आंगन में या आसपास कोई ऐसा पेड़ है जिसकी आयु 75 साल से ज्यादा है और आप उस पेड़ की देखभाल कर रहे हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को पेड़ की देखभाल करने के लिए ₹2500 की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ छोटे किसानों और गरीब मजदूरों को भी दिया जाएगा।
कौन-कौन से पेड़ के लिए मिलेगी पेंशन राशि
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई प्राण वायु देवता योजना के तहत केवल 75 साल की उम्र या फिर इससे ज्यादा उम्र के पेड़ों के लिए ही पेंशन राशि दी जाएगी।
गिरे हुए पेड़, खोखले पेड़, मृत व सुख और रोग ग्रस्त पेड़ों के लिए इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना में केवल वही पेड़ शामिल होंगे जो जमीन पर खड़े हैं और जिनकी देखभाल की जा रही है।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई प्राणवायु योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
इन जरूरी दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइट फोटो शामिल है। आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है।
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कैसे कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाना होगा और यहां आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करनी होगी और आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा।
साथ ही आपको सभी जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी को आवेदन फार्म के साथ अटैच करके जमा करवाना होगा। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको सरकार की तरफ से पेंशन राशि दी जाएगी।