Haryana Farmer Pension Yojana: हरियाणा सरकार ने किसानों के फायदे के लिए काफी सारी योजना चलाई है। इन योजनाओं में से एक योजना हरियाणा किसान पेंशन योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से पेंशन राशि दी जाएगी।
अगर आप भी हरियाणा सरकार चलाई गई इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज के खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको हरियाणा किसान पेंशन योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन और कितने मिलेगी पेंशन राशि।
क्या है हरियाणा किसान पेंशन योजना
हरियाणा किसान पेंशन योजना हरियाणा के किसानों की आर्थिक सहायता के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को पेंशन राशि दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 1500 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया है।
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प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को उनके जिले में मौजूद किसानों के आंकड़े भेज दिए हैं और उसका मिलान कर वापस रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए हैं। अब जल्द ही किसानों को हर महीने पेंशन राशि दी जाएगी।
कौन-कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हरियाणा किसान पेंशन योजना के तहत केवल हरियाणा के किसान ही आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक की उम्र 58 साल से अधिक होनी जरूरी है।
आवेदक किसान के परिवार की सालाना आय डेढ़ लाख से कम होने चाहिए।
जिन किसानों के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि जमीन है केवल वही किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
किसान पेंशन योजना का लाभ परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा।
आवेदक किसान के पास बैंक अकाउंट का होना जरूरी है।
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किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। जरूरी दस्तावेज में आधार कार्ड, खेत की खसरा खतौनी, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता प्रमाण पत्र, किसान का पहचान पत्र, किसान का मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र शामिल है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
अभी हरियाणा किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जल्द ही हरियाणा सरकार इस योजना के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाली है। किसान इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।