Bhumihin Yojana: भूमिहीन मजदूरों को सरकार की तरफ से मिलेगी आर्थिक सहायता, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन!

भूमिहीन योजना: सरकार ने किसानों की सहायता के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में से एक योजना भूमिहीन योजना है। इस योजना का पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए चलाई गई है।

इस योजना को इसी साल शुरू किया गया है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले भूमिहीन खेतीहर मजदूर को सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष 10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर आप भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आईए जानते हैं क्या है इस योजना का उद्देश्य और कौन-कौन कर सकता है आवेदन।

क्या है भूमिहीन योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू कर दिया है। इस योजना की घोषणा सरकार ने विधायक सभा के चुनाव के दौरान की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के उन भूमिहीन खेती हर मजदूर को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जो खेतों में शारीरिक परिश्रम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

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इस योजना के तहत आवेदन करने वाले मजदूरों को सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है और जो अपना जीवन यापन कृषि कार्य से कर रहे हैं।

इस योजना के तहत मिलने वाली ₹10000 की आर्थिक सहायता राशि को सीधा उम्मीदवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस साल करीब 562112 भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई भूमिहीन योजना के तहत केवल छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी आवेदन कर सकता है।

लाभार्थी खेती हर मजदूर होना जरूरी है।

जिस उम्मीदवार के पास खेती के लिए अपनी भूमि नहीं है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।

इस योजना के तहत मोची, चरवाहा, बढई जैसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

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किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत

भूमिहीन योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमिहीन खेती हर मजदूर होने का प्रमाणपत्र, आवेदक मजदूर की पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर जैसी जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई भूमिहीन योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को पंचायत घर से आवेदन पत्र को लेना होगा और इस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और मांगे गए जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी को आवेदन पत्र के साथ लगाकर पंचायत भवन में जमा करवाना होगा।

आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको सरकार की तरफ से इस योजना के तहत सालाना ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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